Rohtas: ट्यूशन टीचर ने किया 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
रोहतास की सिविल कोर्ट में शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी ट्यूशन टीचर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक इस संबंध में 11 जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. चार्जशीट के मुताबिक अमझोर के केरपा निवासी आरोपी अकबर खान के घर जाता था. किशोरी को ट्यूशन पढ़ाना। इस दौरान उसने शादी का झांसा देकर 15 साल की नाबालिग से 15 दिन तक दुष्कर्म किया। मामले में अपर जिला न्यायाधीश-7 दशरथ मिश्रा की विशेष पोक्सो एक्ट अदालत ने यह फैसला दिया.
कोर्ट ने अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये दिलाने का भी आदेश जारी किया है. मामले में विशेष अदालत में कुल छह गवाह पेश किए गए। विशेष अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई.