Sasaram Toll Plaza: From July 15, fast tag will be necessary for all four wheelers, instructions issued

Sasaram Toll Plaza:15 जुलाई से चार पहिया सारे वाहनों के लिए जरूरी होगा फास्ट टैग,जारी हुआ निर्देश

स्थानीय ब्लॉक से गुजरने वाले NH-2 पर स्थित टोल प्लाजा पर 15 जुलाई से सभी चार पहिया या भारी वाहनों पर FASTag अनिवार्य कर दिया गया है।इस नए नियम के बारे में पूछे जाने पर मालवाड़ टोल प्लाजा के जीएम प्रकाश नायक ने कहा कि 15 जुलाई से यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

Sasaram Toll Plaza: From July 15, fast tag will be necessary for all four wheelers, instructions issued
Sasaram Toll Plaza: From July 15, fast tag will be necessary for all four wheelers, instructions issued

जीएम प्रकाश नायक ने कहा कि 15 जुलाई से पहले स्थानीय व सामान्य वाहन मालिकों के लिए टोल पर फास्ट टैग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है.

स्थानीय ब्लॉक से गुजरने वाले NH-2 पर स्थित टोल प्लाजा पर 15 जुलाई से सभी चार पहिया या भारी वाहनों पर FASTag अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत प्रखंड एवं जिले के शासकीय, अशासकीय एवं स्थानीय वाहनों पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इस नए नियम के बारे में पूछे जाने पर मालवाड़ टोल प्लाजा के जीएम प्रकाश नायक ने कहा कि 15 जुलाई से यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. 20 किमी के दायरे में स्थानीय लोगों, अधिकारियों या अन्य लोगों को फिक्स अनलिमिटेड फास्ट टैग की सुविधा दी गई है. एक महीने में 315 रुपये का अनलिमिटेड फास्टैग चार्ज। इसके दायरे में प्रखंड अधिकारी भी आएंगे, इसके दायरे में बीडीओ, सीओ या थाना प्रभारी जैसे प्रखंड अधिकारियों के अलावा जिला अधिकारी भी आएंगे. उन्हें फास्टैग का भी इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि अब किसी के नाम पर टोल टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी. जीएम प्रकाश नायक ने कहा कि 15 जुलाई से पहले स्थानीय और सामान्य वाहन मालिकों के लिए टोल पर फास्ट टैग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है. टोल प्लाजा पर आकर हर कोई अपना फास्टैग कार्ड बनवा सकता है। स्थानीय चालक वाहन के आरसी के साथ स्थानीय पते का प्रमाण प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई के बाद फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करने पर वाहन मालिकों से दोगुना से चार गुना राशि वसूल की जाएगी. इस नए नियम को लेकर स्थानीय लोगों में भ्रम की स्थिति है.

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